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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर मानहानि के मामले पर सोमवार को गुजरात के अहमदाबाद स्थित मेट्रो कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 8 मई को होगी। बता दें कि डिप्टी सीएम तेजस्वी के खिलाफ गुजरात में एक मामला दर्ज कराया गया था। यह मामला एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दर्ज कराया था। जिसमें उसने मानहानि का केस दर्ज कराया था। पहले कोर्ट ने इसपर सुनवाई के लिए 01 मई की तारीख दी थी । लेकिन अब इसे बढाकर 8 मई कर दिया।
दरअसल तेजस्वी ने गत दिनों में यह कहा था कि इस देश में सिर्फ गुजराती फरेबी हो सकते हैं, एलआईसी, बैंक का पैसा दे दो पिफर वो लेकर भाग जाएंगे।इसपर, अहमदाबाद के हरेश प्राणशंकर मेहता ने आईपीसी की धारा 499 व 500 के तहत तेजस्वी यादव के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। इन्होंने अहमदाबाद एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपनी शिकायत में लिखा है कि विगत दिनों तेजस्वी ने गुजरातियों के लिए मानहानि कारक टिप्पणी की थी।
मीडिया के समक्ष दिये बयान में तेजस्वी ने यह बताया था कि जो भी दो फरेबी है ना, ठगी को अनुमति है आज देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही फरेब हो सकते हैं। उसके फरेब को माफ किया जाएगा। एलआईसी का पैसा देदो, बैंकों का पैसा दे दो, पिफर वो लोग लेके भाग जाएगा, तो कौन जिम्मेदार हो सकता।
गौरतलब है कि मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में गुजरात की सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई। साल 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर अभद्र टिप्पणी की थी।