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औरंगाबाद कोर्ट ने दो थानाध्यक्षों को किया शो कॉज नोटिस, पूछा- क्यों न आप पर की जाए कारवाई, जानिए पुरा मामला
जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन प्रंनव शंकर ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जिले के दो थानाध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस बारे में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामला पोथु थाना कांड संख्या -112/23 जो भादंवि धारा -379,414 से
सम्बंधित है, उसमें वाद दैनिकी की मांग 22/09/23 से अभी तक की जा रही है । अभियुक्त 05/09/23 से जेल में बंद हैं। न्यायालय के आदेश का अवमानना
और याचिका निष्पादन में विलम्ब के कारण न्यायधीश द्वारा थाना प्रभारी को शो कॉज किया गया है और कहा गया है कि क्यों न याचिका के निष्पादन में विलम्ब का दोषी मानते हुए आप पर अर्थदंड लगाया जाए। इस शो कॉज के लिए अगली सुनवाई तिथि: 18/10/23 कोबनिर्धारित की गई है।
वहीं दूसरी शो कॉज के मामले के बारे में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दाउदनगर थाना कांड संख्या -47/23 में केश डायरी की मांग 02/09/23 से अभी तक की जा रही है मगर आज तक केस डायरी न्यायालय में उपलब्ध नहीं कराई गई है जो न्यायालय के आदेश का अवहेलना है। इसलिए थाना प्रभारी को शो कॉज करते हुए कहा गया है कि क्यों न वाद में विलम्ब का दोषी मानते हुए आप पर अर्थदंड लगाया जाए। यह वाद भादंवि धारा -168/420 से सम्बंधित है। इसकी अगली सुनवाई तिथि -31/10/23 को निर्धारित किया गया है।