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औरंगाबाद कोर्ट ने दहेज मांगने पर पति और ससुर को सुनाई सज़ा, अर्थदंड भी लगाया

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्रा ने महिला थाना कांड संख्या-02/20 जी आर -177/20, टी आर -2408/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया और पांच अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

इस बारें में सहायक अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि अभियुक्त पियुस कुमार टंडवा दरिहट रोहतास को भादंवि धारा -498 ए /34 में तीन साल की सजा और तीन हजार जुर्माना लगाया है तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 04 में एक साल की सजा और दो हजार जुर्माना लगाया है। वही विंध्याचल सिंह को भादंवि धारा -498 ए /34 में एक साल की सजा और दो हजार जुर्माना लगाया है तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 04 में एक साल की सजा और दो हजार जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

इस मामले में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक कल्पनिक नाम राधा कुमारी गायत्री नगर मिशन रोड औरंगाबाद ने 09/01/20 को प्राथमिकी पति पीयूष कुमार, ससुर विंध्याचल सिंह सहित परिवार के अन्य सदस्यों पर दहेज उत्पीड़न को लेकर कराईं थी। जिसमें आरोप लगाया था कि अभियुक्तों ने कार ,सोना के चैन, रूपए की मांग करते हुए नैहर से बातचीत बंद करा दिया था और एक दिन मारपीट करते हुए घर से निकाल दिया था उसके बाद कभी वापस नहीं लाए थे।

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