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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड के नरारी कला खुर्द थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव निवासी मृतक अजय तिवारी के पत्नी पुष्पा देवी को सात लाख 50 हजार रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि दिनांक 12 नवम्बर 2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 09/2017 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया। ये बातें औरंगाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष रजनीश कुमार श्रीवास्तव के द्वारा नबीनगर प्रखण्ड के नरारी कला खुर्द थाना काण्ड संख्या 28/2016 के बारे में बताई।
इस घटना के सम्बन्ध में जानकारी मिली कि मृतक अजय तिवारी अपने खलिहान से घर लौटने के दरम्यान सुदामा सिंह के घर के पास स्वराज ट्रैक्टर जिसका पंजीयन संख्या बीआर 26 के 5614 है। उसके चालक के द्वारा लापरवाही से चलाते हुए धक्का मार दिया गया, जिससे कारण अजय तिवारी की मृत्यु हो गयी थी।
वहीं चेक प्रदान करते हुए जिला जज द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग किया जाए जिससे कि बच्चो को भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।