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औरंगाबाद: शराब व्यवसायी को पांच साल की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल उत्पाद कोर्ट वन धनंजय कुमार सिंह ने नगर थाना कांड संख्या -571/21, जी आर -1732/21,टी आर -1638/22 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त को सज़ा सुनाई है।

इस बारे में स्पेशल पीपी अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि इस वाद में अभियुक्त कुल तीन थे जिसमें अभियुक्त मनोज पासवान और सचिन उर्फ बबुआ को साक्ष्य के अभाव में 26/09/23 को दोषमुक्त कर दिया गया था और अभियुक्त रंजन उर्फ गोरा पासवान को बिहार मध निषेध उत्पाद एक्ट की धारा 30 ए में दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था। आज सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायधीश ने अभियुक्त रंजन उर्फ गोरा पासवान ठाकुरबाड़ी रोड औरंगाबाद को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और एक लाख जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दस माह अतिरिक्त कारावास होगी।

वहीं उत्पाद विभाग के विधि परामर्शी शेखर कुमार ने बताया कि इस वाद में पहले निर्णय के तिथि -31/08/23 को रखा गया था तो उस दिन अभियुक्त रंजन उर्फ गोरा पासवान फरार हो गया था तब पुलिस ने छापामारी कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय लाया था। इस वाद के सूचक पुलिस अवर निरीक्षक बलवंत सिंह ने 04/12/21 को 49.5 लीटर शराब के साथ अभियुक्तों को गिरफतार किया था।

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