Bihar Nation
सबसे पहले सबसे तेज़, बिहार नेशन न्यूज़

बिहार: च्वाइस और गृह जिलों में पुलिसकर्मियों की नहीं होगी पोस्टिंग, बदला नियम

0 206

 

जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: बिहार से बड़ी खबर आ रही है। जहाँ अब प्रशासनिक महकमे के पुलिसकर्मियों की तैनाती दोबारा जिला या रेंज में नहीं की जाएगी। बता दें कि पुलिसकर्मियों की अब जिला या रेंज में समय पूरी होने के बाद भी तैनाती दोबारा नहीं की जाएगी। मतलब साफ़ है कि इनकी तैनाती गृह जिले में दोबारा नहीं होगी। बता दें कि डीजीपी एसके सिंघल द्वारा दो साल पहले इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक के तबादले को लेकर नियमावली में बदलाव कर दिया है।

फर्नीचर शॉप

सेवानिवृत्ति निकट होने पर ही गृह जिले में तैनाती पर विचार किया जायेगा। हालांकि डीजीपी अपने आदेश से किसी का भी तबादला कहीं भी कर सकते हैं। हालांकि एक जगह तैनाती के लिए पति-पत्नी दो बार आवेदन दे सकेंगे। पुलिस में यदि पति और पत्नी दोनों सेवारत हैं, तो तबादले के लिए वह एक स्थान पर पदस्थापन के लिए दो बार ही आवेदन दे सकेंगे।

पुलिस मुख्यालय उनको एक स्थान पर तैनाती इस शर्त पर देगा कि वहां पहले पदस्थापन न हुआ हो। गृह जिला में भी उनकी पोस्टिंग नहीं की जायेगी। पुलिसकर्मी दंपती को एक साथ पदस्थापन के लिए संयुक्त रूप से एक ही आवेदन देना होगा। यह नियम पहले की तरह ही कायम है, लेकिन इसमें भी गृह जिले में पोस्टिंग का प्रावधान नहीं होगा।

गौरतलब हो कि ट्रांसफर को लेकर नियम तत्कालीन महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने बनाए थे। इस नियम के अंतर्गत सिपाही, हवलदार, जमादार, दारोगा और इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस कर्मियों को कुछ शर्तों के साथ गृह जिला में तैनाती से लेकर तबादला तक का प्रावधान था। इतना ही नहीं तबादले के लिए पांच जिले देने का विकल्प भी था। लेकिन यह धरातल पर नहीं उतर सका।

Leave A Reply

Your email address will not be published.