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औरंगाबाद में कोर्ट का आदेश, थानाध्यक्ष के वेतन से काटें 10,000 रुपये

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे सप्तम सुनील कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है कि
न्यायिक आदेश की अवमानना पर नगर थानाध्यक्ष के वेतन से 10 हज़ार रूपये की कटौती की जाए।
न्यायधीश ने यह आदेश नगर थाना की एक कांड में नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

इस बारे में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद में नगर थाना से कांड दैनिकी एवं अभियुक्त के अपराधिक इतिहास की मांग 24.08.23 को की गई थी। स्मारपत्र 05.09.23 को भेजा गया था। इसके बावजूद कोर्ट से मांगी गई प्रतिवेदन न्यायालय में पेश नहीं किया गया। आदेश की अवमानना को देखते हुए पुनः कारण पृच्छा 14.09.23 को की गई, जो अब तक अप्राप्त है।

न्यायधीश ने कहा है कि आदेश की अवहेलना को देखते हुए विधि सम्मत कार्यवाही उचित प्रतीत होता है। आदेश की घोर अवहेलना के कारण याचिका पर सुनवाई लंबित है, इसलिए थानाध्यक्ष के वेतन से 10 हजार रूपये कटौती का आदेश दिया जाता है और इसके अनुपालन के लिए आरक्षी अधीक्षक एवं कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को आदेश का एक कॉपी भेजा जा रहा है।

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