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कॉंग्रेस के पूर्व MLA ने IPS अधिकारी को मारा था थप्पड़, कोर्ट ने सुनाई 3 साल जेल और लगाया जुर्माना

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: अक्सर यह कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। देर होती है लेकिन इंसाफ मिलता जरूर है। कुछ इसी तरह का मामला राजस्थान प्रदेश से जुड़ा है। जहाँ 22 वर्ष पुराने एक मामले में राजस्थान के एक पूर्व कांग्रेस MLA बाबूलाल सिंगारिया को कोर्ट ने 3 वर्ष की जेल और एक लाख पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है। उनको ये सजा 30 जून, 2001 को IPS अधिकारी को थप्पड़ मारने को लेकर सुनाई गई है। 22 सालों से अब तक यह मामला अदालत में चल रहा था।

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बता दें कि पूर्व कांग्रेस MLA बाबूलाल सिंगारिया ने 22 वर्ष पूर्व अजमेर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को थप्पड़ मार दिया था। इस मामले में कांग्रेस नेता को शुक्रवार (24 मार्च, 2023) को सजा सुनाई गई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील निर्मला कुमारी ने कहा कि अदालत में 22 गवाह और कई डाक्यूमेंट्स पेश किए गए। जज सीमा ढाका ने सबूतों के आधार पर यह सजा सुनाई। बता दें कि, जब थप्पड़ मारने की घटना हुई थी। उस समय राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा अजमेर की जिला कलेक्टर हुआ करती थीं।

आपको बता दें कि, थप्पड़ मारने की यह घटना 30 जून, 2001 को सतर्कता और लोक शिकायत निवारण समिति की मीटिंग में हुई थी। उस वक़्त केकड़ी की आरक्षित विधानसभा सीट से कांग्रेस MLA बाबूलाल सिंगारिया समेत कई प्रशासनिक अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, मीटिंग में सिंगारिया ने पुलिस अधीक्षक (SP) आलोक त्रिपाठी को थप्पड़ जड़ दिया था।

दरअसल बैठक के दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ था। इस घटना के बाद अजमेर में जमकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। सरकारी अधिकारियों ने सिंगारिया की काफी आलोचना की थी। पुलिस कर्मियों ने इसके विरोध में अजमेर पुलिस लाइन के मेस में भूख हड़ताल भी की थी। उस समय राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ही थे।

मालूम हो कि हाल ही में कॉंग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले को लेकर सजा सुनाई गई है। साथ ही उनकी लोकसभा केर सदस्यता भी समाप्त कर दी गई है। हालांकि राहुल गांधी को जमानत मिल गई है।

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