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औरंगाबाद में कोर्ट ने जारी किया इन दो थानों के थानाध्यक्षों को शोकॉज

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: औरंगाबाद में दो थानाध्यक्षों को कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना भारी पड़ गया है। अब कोर्ट ने दोनों थानाध्यक्षों को शोकॉज नोटिस जारी किया है। दरअसल यह मामला देव थानाध्यक्ष और नवीनगर थानाध्यक्ष से जुड़ा हुआ है। यह आदेश औरंगाबाद सिविल कोर्ट के एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने देव थाना कांड संख्या 37/21 में सुनवाई करते हुए सुनाया है।

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अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया की वाद दैनिकी और अपराधिक इतिहास के अप्राप्त प्रतिवेदन कि मांग 22 मार्च 2023 को किया गया था। स्मार पत्र 05 अप्रैल 2023 को भेजा गया था। थानाध्यक्ष को न्यायालय से आदेश दिया गया है कि स्पष्टीकरण सदेह उपस्थित होकर एक सप्ताह के अंदर दे कि क्यों नहीं न्यायिक आदेश के अवहेलना करने पर वरीय पदाधिकारियों को लिखा जाए।

जबकि इधर नवीनगर थाना कांड संख्या 27/23 में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए नवीनगर थानाध्यक्ष को शोकॉज किया गया है। अधिवक्ता सतीश स्नेही ने बताया कि वाद दैनिकी 28 मार्च 2023 को मांग किया गया था। स्मार पत्र 06 अप्रैल 2023 को भेजा गया था। मोबाइल से सूचना दी गई थी, लेकिन आज तक प्रतिवेदन अप्राप्त है।

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