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नगर निकाय चुनाव: सुशील मोदी बोलें- सीएम नीतीश के कारण अब चुनाव में कम से कम साल डेढ़ साल लगेंगे

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: आज यानी मंगलवार को पटना के हाईकोर्ट ने नगर निकायों के चुनाव को लेकर बिहार सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग एवं सभी प्रत्याशियों को बड़ा झटका दिया । आज अपने बड़े फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में चुनाव आयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का आरक्षण के मामले में बिना पालन किये ही चुनाव की तिथियाँ घोषित कर दी गई जो गलत है। फिलहाल इसपर रोक लगाई जाती है। लेकिन अब इसपर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है।

दुर्गापूजा

बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने नगर निकाय चुनाव पर पटना होईकोर्ट के दिए फैसले पर जबरदस्त बयान दिया है।

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उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के जिद के कारण ईबीसी कोटा के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है।यही कारण है कि पटना हाईकोर्ट को अतिपिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि बिना ट्रीपल टेस्ट के देश में किसी भी चुनाव में आरक्षण नहीं दिए जा सकते हैं।

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इससे पहले मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को रोक दिया था। बिहार के एडवोकेट जनरल और राज्य निर्वाचन आयोग ने बार-बार नीतीश सरकार को बताया कि यह गलत हो रहा है। नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।

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बावजूद इसके सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सुशील मोदी की माने तो पटना हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद अब चुनाव में कम से कम साल डेढ़ साल लगेंगे

दुर्गाप

बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने नगर निकाय चुनाव पर पटना होईकोर्ट के दिए फैसले पर जबरदस्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के जिद के कारण ईबीसी कोटा के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है।

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बिहार में चल रहे नगर निकायों के चुनाव में अतिपिछड़ा आरक्षण को रद्द करने एवं तत्काल चुनाव रोकने का उच्च न्यायालय का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा निर्णय केन्द्र सरकार और भाजपा की गहरी साज़िश का परिणाम है। सरकार ने समय पर जातीय जनगणना करावाकर आवश्यक संवैधानिक औपचारिकताएं पूरी कर ली होती तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती।

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कुशवाहा ने कहा है कि केन्द्र सरकार और भाजपा के इस साज़िश के खिलाफ जद (यू.) आंदोलन करेगा। शीघ्र ही पार्टी कार्यक्रम की घोषणा करेगी।

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गौरतलब हो कि राज्य में दो चरणों में चुनाव संपन्न कराने की घोषणा की गई थी। जिसके तहत पहला चरण 10 अक्टूबर को और दूसरे चरण का चुनाव 20 अक्टूबर को होना था। जबकि मतगणना 12 अक्टूबर को और 22 अक्टूबर को दूसरे चरण के लिए घोषित की गई थी।

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बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, चुनाव पर लगी रोक

ये भी पढें । पटना हाईकोर्ट का क्या रहा फैसला ।

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