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अब पंचायत प्रत्याशी खुलकर लगाएं घर, चुनाव कार्यालय व प्रचार वाहन पर पोस्टर,उम्मीदवारों को मिली आयोग से हरी झंडी
जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन:बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्याशी अपने मकान, चुनाव कार्यालय और अपने प्रचार वाहन पर चुनाव के प्रचार के लिये पोस्टर एवं बैनर लगा सकेंगे। इसके लिये सभी जिले के डीएम को दिशा-निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं।
आयोग की ओर से इस प्रकार के पोस्टर व बैनर लगाने पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगायी गयी है। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को इस आशय का निर्देश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए अपना कार्यालय खोल सकते हैं।
इसकी सूचना वह संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को देंगे कि उनका चुनाव कार्यालय किस स्थान पर स्थित है। कार्यालय आदि खोलने में होनेवाला खर्च भी निर्वाचन खर्च की सीमा के अंदर होना चाहिए।
आयोग से इस संबंध में कई जिलों से पंचायत के प्रत्याशियों द्वारा और निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। यह पूछा गया था कि प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर व बैनर आदि अपने आवास पर लगा सकते है या नहीं।
आपको बता दें बैनर, पोस्टर लगाने को लेकर पंचायत प्रत्याशियों मे काफी संशय था। वे इस बात से डर रहे थे कि अगर पोस्टर, बैनर लगाया तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा । अब जाकर इस मामले में स्थिति आयोग ने स्पष्ट कर दी है। इससे प्रत्याशी काफी राहत महसूस कर रहे हैं ।
इसके साथ ही प्रत्याशी चुनाव प्रचार-प्रसार के लिये कार्यालय भी खोल सकते हैं । वाहन पर बैनर और पोस्टर भी लगा सकते हैं । बता दें कि इन सभी बातों की जानकारी आयोग से मांगी गई थी ।