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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अब अगर आपने क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं भी बनवाया है तो भी आपकी उम्मीदवारी नहीं जाएगी। दरअसल कोर्ट ने यह फैसला बिहार इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में क्रीमी लेयर नहीं जमा करने को लेकर सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि अगर आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जमा नहीं भी करता है तो भी उसकी नौकरी की दावेदारी समाप्त नहीं होगी।
कोर्ट ने इस संबंध में दायर सभी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद ऐसे सभी उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश देते हुए बिहार कर्मचारी चयन आयोग को 23 अगस्त तक जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद की एकलपीठ ने इस संबंध में दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राशिद इजहार ने कोर्ट को बताया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2019 में विज्ञापन जारी कर सक्षम उम्मीदवारों से आवेदन मांगा था।
बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवार क्रीमी लेयर का प्रमाणपत्र नहीं जमा कर सकें थे। जबकि इस परीक्षा के विज्ञापन में क्रीमी लेयर का प्रमाणपत्र जमा करना था। वहीं जब उम्मीदवारों ने पुराना प्रमाणपत्र दिया तो आयोग ने इसे मानने से इनकार कर दिया था।