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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने कासमा थाना कांड संख्या -33/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त ओपू रजक कासमा को भादंवि धारा -302 में आजीवन कारावास और पचीस हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी।
इस बारे में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायधीश ने अभियुक्त ओपू रजक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त को 12/10/23 को वाद के निर्णय पर दोषी ठहराया गया था जबकि एक अन्य अभियुक्त मालती देवी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया था।
अधिवक्ता ने आगे बताया कि प्राथमिकी सूचक उमेश रजक हकीमचक रफ़ीगंज ने 24/ 04/21 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अभियुक्तों ने उसकी बेटी और नतिनी को दहेज के लिए जलाकर मार डाला। घटना से 14 दिन पहले महिला हेल्पलाइन में समझौता कराकर भेजा गया था। बेटी नीलम देवी की शादी 2013 मे ओपू रजक से की थी। पैसा और बाइक की मांग अभियुक्तों द्वारा की जाती थी। पुलिस ने घटना के दुसरे दिन अभियुक्तों को गिरफतार किया था।