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औरंगाबाद: मदनपुर थाना के तीन अनुसंधान पदाधिकारी पर कसा कोर्ट का शिकंजा, एसपी को मिला कारवाई के निर्देश

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन : व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे पन्द्रह अमित कुमार सिंह ने मदनपुर थाना कांड संख्या 154/21 सत्रवाद संख्या 198/21,55/22 में सुनवाई करते हुए आरक्षी अधीक्षक औरंगाबाद को निर्देश दिए हैं कि मदनपुर थाना के तीन अनुसंधानकर्ता पदाधिकारी नरेंद्र प्रसाद, सुबोध कुमार सिंह, उपेन्द्र पासवान को कर्तव्यहिनता करने पर समुचित कार्यवाही करके इसकी सूचना से न्यायालय को अवगत कराया जाएं। 

औरंगाबाद कोर्ट

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि एफ एस एल रिपोर्ट कराने की न्यायालय ने जून 2022 में ही अनुमति दे दी थी। परंतु आज तक अनुमति के बाद भी विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना से जप्त वस्तु के जांच करा कर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं की गई।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने आगे बताया कि डबल मडर केस में प्रयुक्त खुन लगी टांगी और खुन लगी मट्टी का एफ एस एल रिपोर्ट आवश्यक है। गवाही पूरी हो गई है, दो व्यक्ति के हत्या के मामले में दस व्यक्ति नामजद है। परन्तु अनुसंधानकर्ता के कर्त्तव्यहिनता से कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है। जिससे मजबूर होकर न्यायधीश ने यह निर्देश जारी किया है।

 

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