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बड़ी खबर: सुप्रीम कोर्ट ने कहा-48 घंटे के भीतर पार्टियां घोषित उम्मीदवारों के मुकदमों की देंगे जानकारी

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बिहार नेशन:  अब पार्टियों को 48 घंटे के अन्दर अपने घोषित उम्मीदवारों के बारें में सभी मुकदमों की जानकारी देना अनिवार्य होगा। यह ऐतिहासिक फैसला मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया । इसका मुख्य उद्देश्य राजनीति में अपराधी को कम करना है। जस्टिस आरएफ नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने इस संबंध में अपने 13 फरवरी, 2020 के फैसले में निर्देश को संशोधित किया।

गौरतलब है कि फरवरी 2020 के फैसले के पैरा 4.4 में, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक पार्टियों को आदेश दिया था कि उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटों के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले उनका विवरण प्रकाशित करना होगा। लेकिन आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक पार्टियों को उम्मीदवारों के एलान के 48 घंटे के भीतर मुकदमों की जानकारी देनी होगी।

संसद

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का खुलासा नहीं करने वाली पार्टियों के चुनाव चिन्ह को फ्रीज या निलंबित रखा जाए। आयोग ने यह सुझाव सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का उल्लंघन के मामले में दिया है।

आपको बता दें कि राजनीति में अपराधिक छवि के लोगों को लेकर हमेशा माँग होते रहती है की इसपर अंकुश लगाया जाए। क्योंकि संसद में विधानमंडल में अगर इस तरह के लोगों की संख्या बढ़ती गई तो यह लोकतंत्र के लिये शुभ नहीं होगा। लेकिन आजतक इसपर कोई ठोस कानून नहीं बन पाया है और न कोई एक्शन ऐसे लोगों पर हुई है।

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