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बिहार पंचायत चुनाव 2021: प्रत्याशियों की खर्च सीमा राज्य निर्वाचन आयोग ने की निर्धारित,जानें…

बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए कई बातें धीरे –धीरे स्पष्ट होते जा रही है. अब खबर है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा निर्धारित कर दी है

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BIHAR NATION: बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए कई बातें धीरे –धीरे स्पष्ट होते जा रही है. अब खबर है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा निर्धारित कर दी है. इसके लिये पुरी तरह से गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है. इस बार भी खर्च की सीमा राज्य चुनाव आयोग पिछले वर्ष के बराबर ही रखी है.इससे इस बात पर कयास लगना बंद हो गया है कि इस बार खर्च की सीमा पिछले वर्ष के अपेक्षा बढ़ेगी.

आपको बता दें कि जारी गाइडलाइन के मुताबिक जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार अधिकतम एक लाख रूपये तक तो इसी तरह ग्राम पंचायत के मुखिया और सरपंच पद के प्रत्याशी अधिकतम सीमा 40 हजार रूपये ही खर्च कर सकेंगे. पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार 30 हजार तक खर्च कर पाएंगे तो वहीं ग्राम पंचायत सदस्य और पंच के लिए उम्मीदवार 20 हजार तक ही खर्च कर सकेंगे.

आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक़ सभी उम्मीदवारों को नामांकन की तिथि से लेकर रिजल्ट की घोषणा होने तक के चुनाव में खर्च किए गए राशि का ब्यौरा देना होगा.वहीं सभी उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव में अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग नामांकन शुल्क देना होगा. 6 पदों के लिए होने वाले चुनाव में 100 से लेकर 2000 तक नामांकन शुल्क लगेगा. कोई भी उम्मीदवार 2 से अधिक सीटों पर नामांकन नहीं करेंगे.

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