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बिहार: पंचायत चुनाव कराने वाले मतदान पदाधिकारियों को इतने रूपये मिलेगा भत्ता

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बिहार नेशन: पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन का कार्य शुरू हो चुका है तो वहीं इसमें भाग लेनेवाले पदाधिकारियों का भता भी तय कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पीठासीन पदाधिकारी, मतदान अधिकारी, सेक्टर पदाधिकारी सहित चुनाव ड्यूटी में लगने वाले सभी अधिकारी और कर्मियों के लिए अग्रिम यात्रा और दैनिक भत्ता की राशि तय कर दी है। आयोग द्वारा इसकी जानकारी सभी आयुक्त और डीएम को भेजी गयी है।

पीठासीन पदाधिकारियों को तीन दिन के प्रशिक्षण, मतदान और मतगणना के लिए पांच सौ रुपये प्रतिदिन।

मतदान अधिकारी एक और दो को प्रतिदिन 375 रूपये।

मतदान अधिकारी तीन और चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को प्रतिदिन 250 रुपये।

सेक्टर पदाधिकारी, जोनल दंडाधिकारियों को प्रतिदिन पांच सौ रुपये या एकमुश्त दो हजार रुपये।

सरकारी चालक को 375 रुपये प्रतिदिन।

मतगणना पर्यवेक्षक को 500 रुपये प्रतिदिन।

मतगणना सहायक को 375 रुपये प्रतिदिन।

अनुसेवक को 250 रुपये प्रतिदिन।

माइक्रो प्रेक्षक को पांच सौ रुपये प्रतिदिन निर्धारित हुए हैं।

बता दें इसबार पंचायत चुनाव 11 चरण में पूरा होगा।

पहला चरण : 24 सितंबर को 10 जिलों के 12 प्रखंड में
दूसरा चरण : 29 सितंबर को 34 जिलों के 48 प्रखंड में
तीसरा चरण : 08 अक्टूबर को 35 जिलों के 50 प्रखंड में
चौथा चरण : 20 अक्टूबर को 36 जिलों के 53 प्रखंड में
पांचवां चरण : 24 अक्टूबर 38 जिलों में 58 प्रखंड में


छठा चरण : 03 नवंबर 37 जिलों के 57 प्रखंड में
सातवां चरण : 15 नवंबर को 37 जिलों के 63 प्रखंड में
आठवां चरण : 24 नवंबर काे 36 जिलों के 55 प्रखंड में
नौवां चरण : 29 नवंबर को 35 जिलों के 53 प्रखेंड में
10 वां चरण : 08 दिसंबर 34 जिलों के 54 प्रखंड में
11 वां चरण : 12 दिसंबर को 20 जिलों के 38 प्रखंड में

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