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Breaking News: चारा घोटाला मामले में लालू यादव को 5 वें मामले में 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: इस वक्त की बड़ी खबर है कि लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से 139. 5 करोड़ रूपये के अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 5 साल की सजा और 60 लाख के जुर्माने का फैसला सुनाया है।आपको बता दें कि उन्हें कोर्ट द्वारा 15 फरवरी को दोषी ठहराया गया था लेकिन सजा नहीं सुनाई गई

लालू प्रसाद यादव

वहीं लालू प्रसाद यादव सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट की कार्यवाही में शामिल हुए लेकिन कोर्ट परिसर में भारी भीड़ जमा रही। सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस को अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात करनी पड़ी।

लालू प्रसाद यादव के बेटे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, “ये आख़िरी फ़ैसला नहीं है। इस फ़ैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी. उम्मीद है कि हाई कोर्ट का फ़ैसला लालू जी के हक़ में होगा।”

अदालत ने जगदीश शर्मा समेत 38 दोषियों को मंगलवार (15 फ़रवरी) को ही सज़ा सुना दी थी। इन्हें तीन साल तक की सज़ा सुनाई गई। इन्हें तुरंत जमानत मिल गई थी।

साल 2017 में चारा और पशुपालन घोटाले के अन्य मामलों में सज़ा मिलने के बाद से लालू यादव कुल आठ महीने जेल में रहे हैं और 31 महीने हॉस्पिटल में. वो आठ महीने रांची स्थित होटवार की बिरसा मुंडा जेल में रहे.

गौरतलब हो कि लालू प्रसाद यादव को साल 20217 में चारा और पशुपालन घोटाले के मामले में कुल 8 महीने वे जेल में रहे और 31 महीने तक जेल में इलाज के दौरान रहे । वे रांची के होटवार जेल में थे। वहीं उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि वे जब भी राजनीति में सक्रिय होते हैं उनके पिता को फंसा दिया जाता है।

नोट : update के लिए बने रहे बिहार नेशन के साथ ।

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