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सीएम नीतीश ने शराबबंदी कानून में दी ढील, इतना जुर्माना दीजिए और शराब केस में जब्त अपनी गाड़ी ले जाइये
जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: बिहार में शराब बंदी कानून लागू है। जिसके तहत इस मामले में जब्त वाहनों की नीलामी की जाती है। लेकिन अब नीतीश सरकार ने इस मामले में ढील दी है। दरअसल अब शराब केस में जब्त गाड़ी अब वाहन मालिक छुड़वा सकेंगे। इसके लिए उन्हें गाड़ी की कीमत की 10 फीसदी राशि जमा करानी होगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बता दें कि कैबिनेट से कुल 24 एजेंडे को मंजूरी मिली है। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए 1218 पदों पर बहाली भी की जाएगी।
बिहार में अब अगर उत्पाद विभाग की टीम या पुलिस शराब के साथ किसी वाहन को जब्त करती है, तो मालिक अपनी गाड़ी को छुड़ा सकेंगे। इसके लिए एक निर्धारित राशि सरकार के पास जमा करानी होगी। यह राशि गाड़ी की कीमत का 10 प्रतिशत होगी। अब तक शराबबंदी कानून के तहत जब्त गाड़ियों को पुलिस अपने पास ही रखती है। राज्य कैबिनेट ने मद्य निषेध कानून में बदलाव के लिए मंजूरी दे दी है।
इसके अलावा कैबिनेट में मद्यनिषेध विभाग में 1218 पदों का सृजन कर उनकी भर्ती की जाएगी। इसके अलावा मध्यनिषेध सिपाही संवर्ग के कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिए पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में सेंटर स्थापित किए जाएंगे। नीतीश कैबिनेट ने इसपर भी सहमति जताई है।
आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मद्यनिषेध, उत्पाद नियमावली 2021 व 2022 में संशोधन करते हुए वाहन मालिकों को राहत दी गई है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ ने बताया कि नये प्रावधान के अनुसार अब किसी भी वाहन में शराब पकड़े जाने पर वाहन मालिक को न्यूनतम बीमाकृत मूल्य का 10 प्रतिशत और अधिकतम पांच लाख रुपये ही दंड लगेगा।