Bihar Nation
सबसे पहले सबसे तेज़, बिहार नेशन न्यूज़

बिहार के सरकारी स्कूलों में अब देना होगा पहले से ढाई गुना अधिक शुल्क, ये है शुल्क से संबंधित पूरी जानकारी

0 240

 

जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: बिहार में अब सरकारी स्कूलों में छात्रों को पढ़ाई के लिए अधिक शुल्क देना होगा। हालांकि शुल्क में मामूली वृद्धि की गई है।  इस बारे में  मंगलवार को शिक्षा विभाग द्वारा पुनरीक्षित शुल्क संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस नये शुल्क बढ़ोतरी के अनुसार 9 वीं क्लास के विद्यार्थियों को विकास शुल्क के रूप में 80 रुपये और 11वीं में पढ़ने वालों को 200 रुपये जमा करना होगा। बता दें कि इससे पहले नौवीं के लिए ये शुल्क 60 रुपये और 11वीं के लिए 160 रुपये ही था।

स्कूल

वहीं, अब प्रदेश के सभी राजकीय, राजकीयकृत और मान्यता प्राप्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों से कक्षा नौवीं और ग्यारहवीं में प्रवेश के लिए 50 रुपये लिए जाएंगे। इससे पहले विद्यार्थियों से नौवीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 20 रुपये और ग्यारहवीं में नामांकन पर 15 रुपये लिए जाते थे। इसके अलावा नौवीं कक्षा में परीक्षा शुल्क 75 रुपये और ग्यारहवीं के आर्ट्स और कॉमर्स संकाय में परीक्षा शुल्क 100 रुपये और विज्ञान संकाय में परीक्षा शुल्क 120 रुपये लिए जाएंगे। बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा लंबे समय के बाद इस शुल्क में बढ़ोतरी की गई है।

वहीं स्कूलों में इन कामों के लिए लगेंगे इतने रुपये –

– ग्यारहवीं कक्षा में आर्ट्स और कॉमर्स संकाय के विद्यार्थी को शिक्षण शुल्क के रूप में 180 रुपये प्रति वर्ष देना होगा। वहीं, विज्ञान संकाय के विद्यार्थी से प्रति वर्ष 240 रुपये लिए जाएंगे।

– स्थानांतरण शुल्क 20 रुपये कर दिया गया है। जो पहले केवल 10 रुपये ही थे।

– माध्यमिक स्कूलों में प्रायोगिक शुल्क दसवीं में 10 रुपये और उच्च माध्यमिक में 200 रुपये लिए जाएंगे।

– वहीं, अनुपस्थिति शुल्क जो अब तक माध्यमिक में 10 रुपये था, उसे खत्म कर दिया गया है।

– हालांकि परिचय पत्र के लिए 20 रुपये और पुस्तकालय शुल्क 20 रुपये जमा करना होगा।

मिली जानकारी अनुसार सभी प्रकार के शुल्क कक्षा नौवीं एवं ग्यारहवीं में नामांकन के समय और कक्षा दसवीं और बारहवीं में सेशन आरंभ होने के वक्त जमा लिए जाएंगे। हालांकि, विशेष परिस्थिति में प्रिंसिपल शुल्क भुगतान का अतिरिक्त समय देंगे। नई व्यवस्था अधिसूचना की तिथि से लागू होगी।

स्कूल
स्कूल

बता दें कि ये सभी शुल्क विद्यार्थियों को नौवीं एवं ग्यारहवीं में नामांकन के समय और कक्षा दसवीं और बारहवीं में सेशन आरंभ  के समय जमा करना होगा । वहीं अगर विशेष परिस्थिति आ जाती है तो प्रिंसिपल उसके लिए अतिरिक्त समय देंगे । यह व्यवस्था अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू माना जाएगा ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.