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बिहार में अगर आपको भी नहीं मिल रहा है मुफ्त राशन तो इस नंबर पर तुरंत करें कॉल,होगी कारवाई   

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: बिहार अक्सर यह शिकायत लोगों के पास होती है कि उनके पास राशन कार्ड है लेकिन फिर भी पीडीएस की दूकान से इसे लेने में दिक्कत आ रही है। तो अब वैसे लोगों के लिए बड़ी खबर है। अगर वैसे लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा योजना से अनाज या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिये मुफ्त अनाज नहीं मिल रहा है तो वे इसकी शिकायत तुरंत अपने एसडीओ ऑफिस में कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त वह इस टाल फ्री नंबर – 1800 3456 194 एवं 1967 पर भी शिकायत कर सकता है।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार के मुताबिक गरीबों के लिए लागू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यदि जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की किसी दुकान में मुफ्त राशन देने में आनाकानी की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई करने होगी।

• – खाद्यान्न सुरक्षा योजना से अनाज नहीं देने पर करें 1800 3456 194 पर काल

• – अनाज नहीं देने पर 1967 इस फोन नंबर पर भी की जा सकती है शिकायत

• – मुफ्त राशन देने में आनाकानी की शिकायत पर सख्त कार्रवाई की आदेश

वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए खाद्य सचिव विनय कुमार ने राशन वितरण के दौरान निगरानी बढ़ाने का निर्देश सभी डीएम को दिया है। दिसंबर का अनाज वितरण 15 जनवरी तक सुनिश्चित कराने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि पोर्टेबिलिटी के तहत लाभुकों को यह आजादी है कि वे अपनी सुविधा से किसी भी पीडीएस दुकान से राशन उठाव कर सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को मुफ्त में 5 किलो राशन (2 किलो गेहूं व तीन किलो चावल) दिया जाता है। इस योजना में उन लोगों को भी अनाज दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको आधार कार्ड होना जरूरी है। अगर खाद्यान्न सुरक्षा योजना से अनाज या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिये मुफ्त अनाज देने से कोई आनाकानी करता है तो टाल फ्री नंबर – 1800 3456 194 एवं 1967 पर शिकायत की जा सकती है।

आपको बता दें कि अभी भी समय-समय पर जनवितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार का मामला उठते रहता है। लोगों की शिकायत रहती है कि उन्हें पीडीएस दूकान से समय पर न अनाज मिलता है और न वजन सही रहता है। साथ ही अभी भी बहुत से ऐसे लोगों को इसका अवैध लाभ मिल रहा है जो इसके दायरे में नहीं आते हैं ।

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