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औरंगाबाद: MLC चुनाव के लिए कल प्रचार हुआ समाप्त, चार तारीख को वोटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट 

बिहार नेशन: कल बिहार विधानपरिषद सदस्य का चुनाव होगा । जिसके लिए शनिवार शाम को प्रचार का आखिरी समय था । इस चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाय्। मालूम हो कि जिले में मतदान का केंद्र 11 प्रखंड कार्यालयों को बनाया गया है। इसके लिए प्रखंड कार्यालयों में धारा 144 लगाई गई है।

आपको बता दें कि सोमवार को वोटिंग होनी है। वहीं मतदान केंद्र के अंदर कोई भी प्रत्याशी या जनप्रतिनिधि अपने अंगरक्षकों को नहीं ले जाएंगे । मतदान सोमवार को सुबह आठ बजे से अपराह्न पांच बजे तक होगी।  वोट देने मतदान केंद्रों पहुंचने वाले जनप्रतिनिधियों के अंगरक्षक मतदान केंद्र के अंदर नहीं जा सकेंगे । अगर कोई इस तरह करते हैं तो निर्वाचन आयोग कारवाई करेगा ।

वहीं वोट देने वाले वोटरों को जीत का प्रमाण पत्र नहीं ले जाना है। केवल अपना वैद्य फोटो परिचय पत्र लेकर साथ जाना है। अपने साथ में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। वोटर गोपनीयता बरतते हुए वोट करेंगे। अपने प्रत्याशी के नाम के समक्ष वरीयता अंक लिखेंगे। शब्द लिखने पर मत रद्द हो जाएगा। मतदान केंद्रों पर भीड़ लगाने और शोर करने पर पुलिस सख्त कारवाई करेगी।

शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त मतदान के लिए दंडाधिकारी, माइक्रो आब्जर्वर के साथ पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसबलों की तैनाती की गई है। मतदान केंद्रों के सेक्टर दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, गश्ती सह मतपेटिका संग्रह दल एवं पुलिस पदाधिकारी तीन अप्रैल को दो बजे समाहरणालय के योजना भवन में योगदान करेंगे। मतदान के दिन सुबह से ही अपने केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था में भ्रमणशील हो जाएंगे और शांतिपूर्ण चुनाव कराना सुनिश्चित करेंगे। वोट के लिए निर्धारित समय से पहले अपने मतदान केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। चुनाव संपन्न होने के बाद मतपेटियों को सुरक्षित जिला मुख्यालय स्थित वज्रगृह तक लाना सुनिश्चित करेंगे।

जिले में एमएलसी के चुनाव में कुल 3427 वोटर हैं। सांसद, विधायक एवं विधान पार्षद वोटरों की संख्या सात है। जिला परिषद के 28 सदस्य, पंचायत समिति के 283, 202 पंचायतों के मुखिया, 2817 वार्ड सदस्य, नगर परिषद औरंगाबाद एवं दाउदनगर के 60 वार्ड पार्षद, नगर पंचायत रफीगंज एवं नवीनगर के 30 वार्ड पार्षद अपने वोट का प्रयोग करेंगे। निरक्षर वोटरों को वोट देने के संबंध में पूर्व में सभी तरह की जानकारियां दी गई है।

वोटिंग के दिन बिना अनुमति के वाहन का प्रयोग नहीं कर सकेंगे । अनुमति वाले वाहनों में जिन समर्थकों का नाम होगा केवल वहीं बैठ सकेंगे । मतदाताओं को ढोने पर पूर्ण प्रतिबंध है। एक वाहन में केवल चालक के साथ तीन व्यक्ति ही बैठ सकेंगे । अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो वाहन जब्त कर लिया जाएगा।

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