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औरंगाबाद: गांजा बरामदगी मामले में दोषी भीम कुमार सिंह को कोर्ट ने सुनाई दस वर्ष की सजा

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BIHAR NATION : औरंगाबाद में अपर जिला के स्पेशल जज ओमप्रकाश सिंह ने गुरुवार को 63 kg गांजा बरामदगी मामले में दोषी भीम कुमार सिंह को दस वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि न देने पर उसे तीन वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आपको बता दें कि दोषी भोजपुर जिले के भीम कुमार सिंह करीब पांच वर्षों से जेल में बंद है।

वह 23 सितंबर 2016 से जेल में बंद है। वह इसी दिन औरंगाबाद जिले के अंबा चेकपोस्ट पर जांच के दौरान पुलिस ने कार (यूपी33टी-1736 ) से 63 किलो गांजा के साथ भीम एवं बक्सर जिले के बलिहार के राजेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर सतार अंसारी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 08 सितंबर 2017 को दोनों आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

 

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