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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: बिहार में अक्सर ब्लॉक स्तर पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते रहते है। खासकर आवास योजना में लाभुकों से अक्सर पैसे की मांग की जाती है। वहीं अगर पैसे नहीं दिए जाएं तो मामले में पेंच फंसा भी दिया जाता है। कुछ इसी तरह का एक मामला औरंगाबाद जिले से प्रकाश में आया है। जहाँ आवास लाभुकों से अवैध राशी वसूलने और विभागिय अनुशासनहीनता के आरोप में आवास सहायक को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही आवास सहायक पर्यवेक्षक के मानदेय से 25 प्रतिशत कटौती करने का निर्देश दिया गया है।
दरअसल यह मामला औरंगाबाद जिले के सदर प्रखंड के मझार पंचायत की हैं। जहां मामले में उक्त शिकायत के आधार पर सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिला स्तरीय जांच टीम के प्रतिवेदन एवं उस पर प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में समीक्षोपरान्त आरोप प्रमाणित पाया गया। जिसमें आवास सहायक शिव प्रकाश मिश्रा एवं तत्कालीन ग्रामीण आवास सहाय अनुज कुमार का संविद्वा रद्द कर दिया गया है।
आपको बता दें कि आवास पर्यवेक्षक सन्नी दयाल पंडित से मानदेय वसूली 25 प्रतिशत अगले पांच वर्षों तक किया जाएगा।