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औरंगाबाद: शादी के वर्षगाँठ के दिन कोर्ट ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या मामले में पति को ठहराया दोषी
जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: दहेज के लिए हत्या के एक मामले में कोर्ट ने एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। घटना जिले के कासमा थाना क्षेत्र के बख्शी बिगहा गांव की है। जहाँ सनिश कुमार को व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद के एडीजे-10 रत्नेश्वर कुमार सिंह ने कासमा थाना कांड संख्या 40/19 में भादवि की धारा 304 बी में दोषी ठहराया है। 30 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।
इस मामले में बताया गया कि 24 जून 2019 से ही सनीश कुमार जेल में बंद है। पटना हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली थी। पता चला की सनीश कुमार की शादी गया जिले के कोच थाना क्षेत्र के ददरेजी गांव निवासी हेमा कुमारी के साथ हुई थी। सनीश और हेमा की शादी 25 अप्रैल 2019 को संपन्न हुई थी। चार लाख रुपए का सामान भी दिया गया था।
18 जून को फोन पर विवाहिता के परिजनों से चार पहिया गाड़ी की मांग की गई और नहीं देने पर हत्या करने की धमकी दी गई। 20 जून 2019 को फांसी पर टांग कर उसकी हत्या कर दी गई। 21 जून की सुबह परिजनों को घटना की जानकारी ग्रामीणों ने दी। इसके बाद परिजन यहां पहुंचे तो हेमा की लाश आंगन में ही मिली। लड़का और उसके परिजन यहां से भाग चुके थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया जिसकी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, मृतका के परिजनों पुलिस सहित नौ लोगों की गवाही भी घटना के समर्थन में हुई थी।
अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी सतीश कुमार स्नेही 24 जून 2019 से ही जेल में बंद है और उसे पटना हाईकोर्ट द्वारा भी जमानत नहीं दी गई। उसपर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप है। उसने शादी के दो महीने बाद से ही चार पहिया गाड़ी के लिए पत्नी पर दवाब बनाने लगा था। और जब उसे चार पहिया वाहन नहीं मिला तो उसने पत्नी की फांसी लगाकर हत्या कर दी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसी दिन उसकी शादी की तीसरी वर्षगांठ थी जिस दिन दोषी ठहराया गया ।