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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: बुधवार को औरंगाबाद जिले के समाहरणालय में सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के द्वारा पारित आदेश के आलोक में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को अनुज्ञप्ति कैंप लगाकर लाइसेंस वितरित किया गया। विदित है कि अनुज्ञप्ति हेतु 2017 में प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी जिस पर आपत्ति के कारण रोक लग गई थी।
उस समय इस मामले में न्यायालय द्वारा सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार को निर्णय लेने के लिए निदेशित किया गया जिस पर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार ने आदेश निर्गत कर जिला प्रशासन को अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए निदेशित किया। जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर सुनवाई की और संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई तथा आज अनुज्ञप्ति का वितरण प्रारंभ किया।
टाउन हॉल में ही नए पीडीएस धारकों को जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल, सदर अनुमंडल पदाधिकारी विजयंत एवं अनुमंडल पदाधिकारी दाउदनगर अनुपम सिंह द्वारा कैंप लगाकर पीडीएस लाइसेंस का वितरण किया गया।
गौरतलब हो की जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार इन चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन दिनांक 04, 05, 06 एवं 8 अगस्त को किया गया था एवं चयनित अभ्यर्थियों को नई अनुज्ञप्ति का वितरण किया जाना था। अब तक के डाटा के अनुसार कुल 118 चयनित अभ्यर्थियों को नई अनुज्ञप्ति का वितरण किया जा चुका है। शेष जिनके दस्तावेज बाद में जांच हुए हैं उन्हे भी इसी सप्ताह वितरण कर दिया जाएगा।