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बिहार: आज से प्लास्टिक,थर्मोकोल सहित इन सभी सामग्री पर लगा प्रतिबंध,उल्लंघन पर जेल और एक लाख तक का जुर्माना

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: आज से थर्मोकोल के साथ एक उपयोग प्लास्टिक पर बिहार में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर इस दौरान कोई इसका उपयोग करेगा तो उसपर दंडनीय अपराध का नियम लागू होगा । साथ ही एक लाख रूपये का जुर्माना और पांच साल तक की सजा हो सकती है। इसके लिए गजट जारी कर दी गई है। आज से कोई भी इसका विनर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, वितरण, विक्रय एवं उपयोग नहीं करेगा । लोग  अब इसकी खरीद-बिक्री नहीं कर सकेंगे।

अब इन नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत अधिकतम पांच वर्षों के कारावास के साथ अधिकतम एक लाख रुपया जुर्माना अथवा दोनों सजाओं का प्रावधान है। एकल उपयोग प्लास्टिक के अंतर्गत प्लास्टिक की वैसी चीजें आती हैं, जिन्हें हम एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं। बीते महीने जून में ही इसकी अधिसूचना जारी की जा चुकी थी।

इन सभी चीज़ों पर आज से लगा है प्रतिबंध :

प्लास्टिक कप, प्लेट, ग्लास, कटोरी, कांटा, चम्मच, स्ट्रॉ, घोटन, थर्मोकोल के कप, प्लेट, ग्लास, कटोरी, प्लास्टिक बैनर एवं ध्वज-पट्ट, प्लास्टिक झंडा, झाड़-फानूस एवं सजावट की सामाग्री, प्लास्टिक परत वाले कागज के प्लेट, कप, पानी के पाउच एवं पैकेट्स।

आपको बता दें कि सरकार ने यह प्रतिबंध मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण से लगाई है। इसके कई दुष्परिणाम सामने आ रहे थे। जैसे : नालियों के बहाव को भी अवरुद्ध करता है। वहीं इसे जलाने पर विषाक्त गैस का उत्सर्जन होता है। जबकि यह जमीन की उर्वरा शक्ति को भी कम करता है और बंजर बनाता है। इन्हीं सब कारणों से राज्य सरकार ने इसपर प्रतिबंध लगाया है।

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