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बिहार: सरकार का बड़ा फैसला, पंचायत चुनाव के आरक्षण रोस्टर में नहीं होगा कोई बदलाव
बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल नीतीश सरकार ने चुनाव के आरक्षण रोस्टर से सम्बन्धित बड़ा फैसला लेते हुए पंचायत चुनाव पुराने रोस्टर के आधार पर ही कराने का
बिहार नेशन: बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल नीतीश सरकार ने चुनाव के आरक्षण रोस्टर से सम्बन्धित बड़ा फैसला लेते हुए पंचायत चुनाव पुराने रोस्टर के आधार पर ही कराने का निर्णय लिया है.मतलब साफ़ है कि पहले की तरह ही पद आरक्षित रहेंगे. इसके लिए जिले के सभी जिला पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वार्ड से लेकर जिला परिषद तक आरक्षण नियमावली के अनुसार जो भी सीट आरक्षित है, उसकी सूची 48 घंटे के अंदर पंचायत स्तर तक सार्वजनिक कर दें. सरकार ने यह आदेश नामांकन में उम्मीदवारों को परेशानियों से बचाने के लिए दिया है.
आपको बता दें कि पहले की तरह आरक्षित पद के अनुसार पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग की 127 जातियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा. सभी प्रत्याशियों को जाती प्रमाण पत्र सही देना होगा वर्ना नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाएगा. गलत जाति प्रमाण पत्र देने पर उम्मीदवारों की सदस्यता भी चली जाएगी. मालूम हो कि नीतीश कैबिनेट की ओर से राज्य में नये नगर निकायों के गठन की मंजूरी दी है. वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को डिजिटल व्यवस्था रखने का निर्देश दिया है ताकि प्रत्याशियों के नामांकन,इसकी जांच और मतगणना में कोई दिक्कत न हो.