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पंचायत चुनाव से पहले चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवारों के लिये बड़ा आदेश हुआ जारी

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BIHAR NATION: बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी तेजी के साथ चल रही हैं। इस चुनाव से पहले बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया हैं। साथ ही साथ इसको लेकर एक आदेश भी जारी किया हैं। जिसका पालन सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को करना होगा।

मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार के पंचायती राज्य विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए कहा हैं की बिहार पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 31 मार्च से पहले अपनी पूरी संपत्ति का ब्योरा सही-सही देना अनिवार्य होगा।

बता दें की पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने इस तरह का निर्देश सभी डीएम और जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को दे दिया हैं। अब बिहार में मंत्री और विधायक की तर्ज पंचयत प्रतिनिधियों को भी अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा।

बिहार में मुखिया, उप मुखिया, प्रखंड प्रमुख, उपप्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रतिनिधियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा। इसके लिए पंचायती राज्य विभाग ने 31 मार्च 2021 तक का समय दिया हैं।

 

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