BIHAR NATION is a new media venture of journalist Jay Prakash Chandra .This dot-in will keep you updated about crime, politics , entertainment and religion news round the clock.
बिहार: फसल क्षति का मुआवजा लेने के लिये बदल गया नियम, ऐसे करें आवेदन
बिहार नेशन: बिहार में नीतीश सरकार फसलों के नुकसान पर मुआवजा दे रही है। इसके लिये कई हजार किसानों ने आवेदन भी कर चुके हैं जिसकी जांच की जा रही है। यह मुआवजे की राशि बिहार सरकार यास तूफान से होनेवाली फसलों के नुकसान पर देने जा रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि अब सरकार ने नियम मे कुछ बदलाव किए हैं ।
अब किसान की खेत में तस्वीर लेना जरूरी नहीं है। इसकी जगह पर कृषि समन्वयक को शपथ पत्र देना होगा कि जांच में किसान का दावा सही पाया गया। मुआवजा वितरण में तेजी लाने के लिए कृषि विभाग ने अभी से ही जिलों से आपदा प्रबंधन एडीएम की सूची मांगी है। एडीएम की मुहर के बाद ही भुगतान किया जा सकेगा। जांच के दौरान किसानों को पराली प्रबंधन के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।
नई व्यवस्था में बटाईदारों की जांच कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार संयुक्त रूप से करेंगे। किसान भी आवेदन में त्रुटि होने पर 24 घंटे के भीतर सुधार सकते हैं। कृषि समन्वयकों को हर हाल में बीस दिन में आवेदन की जांच कर लेनी है। स्वीकृत आवेदन का वह बीस दन के भीतर ही जिला कृषि पदाधिकारी को भेज देंगे।
अगर तय समय में वह जांच नहीं करेंगे तो आवेदन खुद अग्रसारित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आवेदन को सही माना जाएगा। इसी प्रकार डीएओ के लिए सात दिन का समय तय किया गया है। इसमें लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर विभाग कठोर कार्रवाई भी करेगा।
आपको बता दें कि यास तूफान के कारण जो किसानों को नुकसान फसलों के रूप में हुई है उसके लिये 100 करोड़ की राशि भुगतान करना है। यह राशि 16 जिले के 141 प्रखंडो में में किसानों को मिलेगी।
इसके लिये किसानों को 12 सितंबर तक का समय दिया गया है। गौरतलब हो कि इस यास तूफान के कारण बिहार में 73085.77 हेक्टेयर जमीन में लगी फसल को नुकसान पहुंचा है।