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PM आवास योजना में अवैध राशी लेने के आरोप में मदनपुर तथा रफीगंज प्रखंड के कई वार्ड सदस्यों पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: औरंगाबाद जिले अंतर्गत कई प्रखंडों से घुस मांगने की खबर आ रही है। यह मामला पीएम आवास योजना से जुड़ा है। जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कई वार्ड सदस्यों पर पैसे लेने के आरोप लाभुकों ने लगाये हैं । वहीं जिला प्रशासन ने संबंधित शिकायत को लेकर सख्त रूख अपनाते हुए वार्ड सदस्यों पर कारवाई के आदेश दिये हैं । औरंगाबाद विकास आयुक्त ने ऐसे वार्ड सदस्यों के खिलाफ कारवाई के निर्देश दिये हैं ।

आपको बता दें कि मुख्य सचिव, बिहार सरकार पटना
से प्राप्त निर्देश के आधार पर जिले के सभी पंचायतों में पंचायतवार डीएम द्वारा प्राधिकारियों को प्राधिकृत कर योजनाओं की जांच की जा रही है। इसी क्रम में  बीते 11 मई 2022 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जांच के क्रम में मदनपुर प्रखंड के मदनपुर पंचायत में वरीय उप समाहर्ता अमित कुमार द्वारा जांच की गई।

इस जांच के क्रम में वार्ड 12 में सद्दाम हुसैन, नरगिस खातून एवं मोहम्मद नाजिम द्वारा जांच पदाधिकारियों को बताया गया कि आवास के राशि अंतरण में वार्ड सदस्य विक्रम सिंह द्वारा उनसे पैसे लिए गए हैं।  इसी तरह वार्ड 13 की लाभुक रूबी देवी द्वारा बताया गया कि वार्ड सदस्य रामस्वरूप द्वारा आवास के लाभ देने के एवज में ₹6000 लिया गया है ।

रफीगंज/ कुछ इसी तरह की खबर रफीगंज प्रखंड से है। जहाँ से भी आवास योजना में वार्ड सदस्यों पर राशी अंतरण में पैसे लिए गये हैं । इससे जुड़े मामले में कोटवारा पंचायत में दाउदनगर के सहायक अनुमंडल पदाधिकारी प्रियव्रत रंजन द्वारा जांच की गई। जांच के क्रम में लाभुक लाखों देवी -पति संतोष रजक के द्वारा बताया गया कि प्रथम किस्त प्राप्त होने के उपरांत निर्माण कार्य कर दिया गया है।  लेकिन वर्तमान वार्ड सदस्य द्वारा 10,000 लिया गया है तथा और राशि की मांग की जा रही है। वहीं लाभुक संदीप पासवान के द्वारा बताया गया कि वार्ड सदस्य- 01 के पूर्व वार्ड सदस्य शक्ति पासवान और वर्तमान वार्ड सदस्य हरिओम तथा उनके एजेंट जितेंद्र पासवान के द्वारा ₹15000 की राशि मांग की जा रही है। साथ ही उन्हें धमकी भी दी जा रही है।

क्राइम

अब पीएम आवास योजना में वार्ड सदस्यों पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश औरंगाबाद विकास आयुक्त द्वारा मदनपुर प्रखंड के विकास पदाधिकारी और रफीगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है। विकास आयुक्त ने निर्देश दिया गया है कि लाभुकों से जिन वार्ड सदस्यों ने पैसे लिये हैं उनके खिलाफ दो दिनों के अंदर प्राथमिकी दर्ज करें ।

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