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पंचायती राज विभाग ने लिया बड़ा फैसला, 70 फीसदी पंचायतों में वित्तीय लेन-देन पर लगाई रोक

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: पंचायती राज विभाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायती राज विभाग के निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने सभी डीएम को पत्र लिखकर भेजा है कि वे तत्काल 70 फीसदी पंचायतों में वार्ड क्रियान्वयन समिति के वित्तीय लेन-देन पर रोक लगा दें । यह निर्णय पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव के बावजूद वार्ड क्रियान्वयन समिति गठित नहीं होने के कारण लिया गया गया है।

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वहीं इस मामले में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायत चुनाव परिणाम आने के बाद नवगठित वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को ही महत्वपूर्ण संचिका कागजात, रोकड़पंजी, वित्तीय लेन-देन आदि का काम करना है। चुनाव होने के पूर्व से बनी वार्ड क्रियान्वयन समिति को यह काम करने का अधिकार नहीं है। पंचायत चुनाव से पहले बनी वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा किसी प्रकार के वित्तीय लेन-देन को अवैध माना जाएगा।

अगर राज्य की किसी भी पंचायत में ऐसे मामले की जानकारी मिलती है, तो कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं जिलों से प्राप्त आकड़ों के अनुसार अद्यतन नवगठित मात्र 30 प्रतिशत वार्डो का ही लेखा-जोखा एवं अन्य अभिलेखों का हस्तातंरण किया गया है। विभाग ने इस स्थिति को चिंताजनक माना है। कहा गया है कि सभी वार्डों में समिति गठित नहीं होने से विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं रखरखाव में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस स्थिति को देखते हुए ही तय किया गया है कि नवगठित वार्ड क्रियान्वयन समिति को ही वित्तीय लेन-देन का अधिकार दिया जाए। जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वे सुनिश्चित कराएं कि नवगठित वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से ही वित्तीय लेन-देन व अन्य महत्वपूर्ण कार्य संपादित हो। विभाग ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कराने को कहा है ताकि पुरानी समितियों के द्वारा किए जा रहे कार्य पर अविलंब रोक लगाई जा सके।

वार्ड क्रियान्वयन समिति में मूल रूप से वार्ड सदस्य निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। समिति के अध्यक्ष वार्ड सदस्य ही होते हैं। हरेक समिति में एक वार्ड सचिव होता है। समिति में छह सदस्य होते हैं जिनमें महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य है। समिति के सदस्यों का चयन आपसी सहमति के आधार पर वार्ड सदस्य करते हैं।

नल-जल व गली-नली पक्कीकरण योजना के क्रियान्वयन के लिए हर वार्ड को औसतन 15 लाख दिए गए हैं। अनुरक्षण नीति के कारण हर वार्ड समिति को नल-जल योजना में रखरखाव के लिए दो हजार मासिक दिया जाता है। समिति के अध्यक्ष यानी वार्ड सदस्य को सरकार की ओर से दो हजार रुपए मासिक दिया जाता है। वहीं नल-जल योजना में हर घर से 30-30 रुपए मासिक की वसूली लाभुकों से करनी है। अनुरक्षक होने के नाते इस राशि का आधा पैसा वार्ड सदस्य को मिलता है।

आपको बता दें कि वार्ड क्रियान्वयन समिति को जिम्मेवारी दी गई है कि वह सरकार के दो निश्चय योजना नल-जल और गली -नाली पक्कीकरण योजना का क्रियान्वयन करेगा । इसके साथ ही इसके रख -रखाव की जिम्मेवारी भी क्रियान्वयन समिति के पास ही होगी। वहीं वार्ड सदस्य चुकी इसके अनुरक्षक हैं तो उनकी जिम्मेवारी होती है कि वे सुबह-शाम तय समय पर पानी चलवाने का कार्य सुनिश्चित करेंगे।

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