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बिहार में मंत्री जी अब 25 लाख रुपये की जगह 30 लाख रुपये की कर सकेंगे सवारी

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: बिहार में वित्त विभाग के सचिव (संसाधन) लोकेश कुमार सिंह ने निर्देश जारी किया है कि अब मंत्री जी 25 लाख की जगह 30 लाख रुपये तक की गाड़ी की सवारी कर सकेंगे।

चुनाव चिन्ह

यह बढ़ी हुई राशि मंत्री के साथ-साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं उनके समकक्ष को भी मिलेगी ।

पहले वित्त विभाग के अनुसार प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा के तहत 25 लाख रुपये तक के वाहन का ही मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं उनके समकक्ष उपयोग कर सकते थे।

लेकिन अब इसे 30 लाख रुपये कर दिया गया है।

विभाग के अनुसार अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव एवं समकक्ष के लिए 20 लाख रुपये, जिलाधिकारी एवं समकक्ष के लिए 18 लाख रुपये,

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जिला जज, पुलिस अधीक्षक एवं समकक्ष के लिए 13 लाख रुपये, अन्य पदाधिकारी जिन्हें वाहन अनुमान्य है, उन्हें 11 लाख रुपये तक के वाहन खरीद कर उपयोग कर सकते है।

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