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OBC विधेयक लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित, इससे ये पड़ेगा प्रभाव

सोमवार को लोकसभा में राज्यों को ओबीसी के मामले में अधिकार देनेवाला विधेयक पेश किया गया और फिर सदस्यों की सहमति मिलने के बाद सर्वसम्मति से पास हो गया

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बिहार नेशन: सोमवार को लोकसभा में राज्यों को ओबीसी के मामले में अधिकार देनेवाला विधेयक पेश किया गया और फिर सदस्यों की सहमति मिलने के बाद सर्वसम्मति से पास हो गया । यह विधेयक संविधान का 127 वां संशोधन पेश किया गया । इसे केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सदन में प्रस्तुत किया । वहीं इस विधेयक का विपक्षी सदस्यों ने भी समर्थन किया ।  आपको बता दें की यह विधेयक राज्यों को यह अधिकार देगा की राज्य सरकारें अपनी हिसाब से जिसे चाहेंगी उसे अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर सकती हैं ।

वहीं इस अधिकार का उपयोग करते हुए महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय हरियाणा में जाट समुदाय कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का मौका मिल सकता है। मालूम हो कि ये सभी जातियां लंबे समय से अपने को ओबीसी में शामिल करने को लेकर आन्दोलन करती रही हैं । लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसपर रोक लगाता रहा है। लेकिन ये बिल भारत के सभी राज्यों में राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार देगा।

ओबीसी बिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में इस पर मुहर लगाई थी। संविधान में इस संशोधन की मांग कई नेताओं क्षेत्रीय दलों के साथ-साथ सत्ताधारी पार्टी के ओबीसी नेताओं ने भी की है।

संसद

 

अब यह विधेयक सदन में सर्व सहमति से पास हो चुका है।इस विधेयक के पास होने से अब राज्य सरकार के पास ये अधिकार होगा कि राज्य अपने अनुसार, जातियों को अधिसूचित कर सकता है।  राज्यों को ये अधिकार, संसद में संविधान के अनुच्छेद 342-ए 366(26) सी के संशोधन पर मुहर लगने के बाद मिली है।

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