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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: अगर आपने अबतक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आप इसे जल्द से जल्द लिंक करवा लें, नहीं तो भविष्य में आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए आयकर विभाग ने चेतावनी जारी की है। जल्द से जल्द अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक करा लें । नहीं तो आगे उनकी परेशानी बढ़नेवाली है। इसके लिए आयकर विभाग ने तारीख भी घोषित कर दी है। पैन कार्ड को आधार से लिंक आप 31 मार्च 2023 से पहले करा सकते हैं। आयकर विभाग ने ट्वीट कर लोगों को पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के बारे में कहा है।
इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करते हुए कहा कि आयकर अधिनियम (Income Tax Act) 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 1 अप्रैल 2023 से जो पैन आधार से लिंक नहीं किए हुए होंगे वे निष्क्रिय हो जाएंगे। आखिरी तारीख नजदीक है. देर न करें, आज ही लिंक करें।
बता दें कि अपनी पहचान साबित करने और अलग-अलग कामों के लिए सरकार की तरफ से कई दस्तावेज जारी किए जाते हैं। इन दस्तावेजों की सहायता से लोग अपने काम आसानी से करवा सकते हैं। आपको मालूम हो कि वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड के लिए पैन कार्ड (PAN Card) को इस्तेमाल में लिया जाता है। देश में सरकार पैन कार्ड की मदद से वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखती है। आयकर विभाग के जरिए पैन कार्ड जारी किया जाता है। हालांकि अब लोगों का पैन कार्ड निष्क्रिय भी हो सकता है। जिससे आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
पैन भारत में सभी करदाताओं को दी गई एक पहचान संख्या है। पैन एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति/कंपनी के लिए टैक्स संबंधी सभी जानकारी एक ही पैन नंबर में दर्ज की जाती है। ये सूचना के भंडारण के लिए प्राथमिक कुंजी के रूप में कार्य करता है और पूरे देश में साझा किया जाता है।
यह भी बता दें कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स विभाग कह चुका है। लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं । अब एकबार फिर ऐसे लोगों के लिए मौका है।