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डबल मर्डर केस में आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: इस वक्त राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को 1995 डबल मर्डर केस में उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है। मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने 1995 दोहरे हत्याकांड के चर्चित मामले में अहम फैसला सुनाते हुए प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रभुनाथ सिंह और बिहार सरकार को दस लाख रुपये का मुआवजा पीड़ितों को देने का आदेश दिया गया है। कोर्ट की सुनाई के दौरान बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह वीडियो कांफ्रेस से जुड़े थे।

बता दें, एक अन्य मामले में प्रभुनाथ सिंह पहले से आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। वहीं अब डबल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 1995 में छपरा में एक पोलिंग बूथ के पास बिहार विधानसभा चुनाव के समय अपने विरोधी दरोगा राय और राजेंद्र राय की हत्या मामले में प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया था। प्रभुनाथ फिलहाल जेल में बंद हैं। वोट के लिए की गयी हत्या मामले में आया यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है।

बता दें, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने दोहरे हत्याकांड मामले में जनता दल (यूनाइटेड) या जद (यू) के तीन बार के सदस्य और महाराजगंज से एक बार के राजद सांसद प्रभुनाथ सिंह को 1995 दोहरे हत्याकांड मामले में बीते महीने दोषी ठहराया था। वहीं इस मामले में सजा सुनाई जानी बाकी थी, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाया है।

आपको बता दें कि बिहार में निचली अदालत और पटना हाईकोर्ट से प्रभुनाथ सिंह को राहत मिली थी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के चुनाव में प्रभुनाथ सिंह की मर्जी से वोट नहीं करने पर छपरा के मसरख में राजेंद्र राय और दारोगा राय की हत्या के केस में पूर्व सांसद को दोषी ठहराते हुए सजा पर बहस के लिए एक सितंबर की तारीख तय की थी।

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