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नौकरियों में जनरल कोटे कि खाली रह गई सीटों के लिये कौन है हकदार
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में जनरल कोटे कि खाली रह गई सीटों को लेकर सुनवाई के दौरान बताया कि ऐसी स्थिति में वह रिक्तियां सभी वर्गों के लिये उपलब्ध समझा जाए
BIHAR NATION : सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में जनरल कोटे कि खाली रह गई सीटों को लेकर सुनवाई के दौरान बताया कि ऐसी स्थिति में वह रिक्तियां सभी वर्गों के लिये उपलब्ध समझा जाए।. इसमें पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) भी शामिल हैं ।
सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति रवींद्र भट और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की एक पीठ ने कहा कि आरक्षित वर्गों के मेधावी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित होने और फिर नौकरी के लिए चयन से वंचित करना ”सांप्रदायिक आरक्षण” जैसा होगा।
न्यायमूर्ति ललित ने अपने और न्यायमूर्ति रॉय के लिए लिखे फैसले में कहा, ”आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में चयन के हकदार हैं।यह भी अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है कि अगर आरक्षित श्रेणियों से संबंधित ऐसे अभ्यर्थी अपनी योग्यता के आधार पर चयनित होने के हकदार हैं तो उनका चयन उस आरक्षित श्रेणी के कोटा में नहीं गिना जा सकता है जिससे वे संबंधित हैं।”
न्यायमूर्ति भट का यह निर्णय ओबीसी-महिला और एससी-महिला श्रेणियों से संबंधित दो अभ्यर्थियों द्वारा दायर एक याचिका पर आया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कांस्टेबलों के चयन के लिए 2013 में हुई परीक्षा में भाग लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”हालांकि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण हो चुका है और वे इस समय नौकरी में है और अभी भी पर्याप्त संख्या में रिक्त स्थान उपलब्ध है. इसलिए हम यह राहत दे रहे हैं।