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औरंगाबाद: जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने कहा- जन्म-मृत्यु की सूचना संबंधित रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार को जरूर दें

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: मंगलवार को जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 8(1)(ख)के अन्तर्गत यह स्पष्ट उल्लेख है कि जन्म-मृत्यु की ऐसी घटनाएं जो निजी स्वास्थ्य संस्थानों/निजी नर्सिंग होम आदि में हुई हो, उनकी सूचना संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को देने का दायित्व उस संस्थान के इंचार्ज का होता है। स्वास्थ्य संस्थान द्वारा संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को पंजीकरण हेतु ससमय सूचना दी जाती है तो उक्त घटना के पंजीकरण के पश्चात रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) द्वारा जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

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इस संदर्भ में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कई निजी स्वास्थ्य संस्थान में घटित होने वाले जन्म-मृत्यु घटना की सूचना रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)को नहीं देते हैं एवं संबंधित परिवार को अस्पताल छोड़ते समय एक अनौपचारिक जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं, जो वैध नहीं होते हैं। जिले में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का कार्य भारत के महारजिस्टार (RGI) द्वारा साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है तथा निजी स्वास्थ्य संस्थानों को भी संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सूचना भेजनी है।

जिले के अधिकांश निजी स्वास्थ्य संस्थान/निजी नर्सिंग होम द्वारा यह कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से शेष निजी स्वास्थ्य/निजी नर्सिंग होम के इंचार्ज को सूचित किया जाता है कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,औरंगाबाद से सम्पर्क कर अपने संस्थान के लिए User-Id प्रात कर अपने संस्थान में घटित समस्त जन्म एवं मृत्यु की घटना की सूचना संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को ससमय भेजना सुनिश्चित करें एवं जन्म एवं मृत्यु की घटना की प्रमाण पत्र जनता को जारी न करें जिस पर जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र अंकित हो जिससे दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो।

साथ ही निजी स्वास्थ्य संस्थान/निजी नर्सिंग होम के इंचार्ज अपने सूचना पट पर यह सूचना अंकित करें कि इस संस्थान (संस्थान का नाम ) में घटित होने वाले समस्त जन्म व मृत्यु की घटनाओं की सूचना रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु ) कार्यालय (पंजीकरण ईकाई का नाम) को भेज दी गई है तथा आप सभी से अनुरोध है किया जाता है कि रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) कार्यालय से जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कृपा करें।

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