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औरंगाबाद: mlc चुनाव में मतदान के लिए दी गई कलम का ही करें उपयोग, मतपत्र पर हस्ताक्षर या नाम लिखने की मनाही

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जे.पी. चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: बिहार में होनेवाले स्थानीय निकाय से mlc चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं । वहीं मतदान को लेकर मतदाताओं को जानकारी भी दी जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि कैसे मतदान करना है। बता दें कि विधान परिषद के मतदान के लिए बैंगनी रंग के उसी स्केच पेन का उपयोग करना है जो मतपत्र के साथ दिया जाएगा। किसी अन्य कलम का उपयोग वोटिंग के लिए नहीं करना है। वोटिंग के दौरान पहले पसंद के अभ्यर्थी को 1 लिखना है। यह अंक केवल एक ही अभ्यर्थी के सामने लिखा जाएगा। मतदाता शेष अभ्यर्थियों के लिए 2, 3, 4.. आदि अंक का प्रयोग कर सकता है। यह अंक शब्दों में नहीं लिखा जाएगा। रोमन लिपि का प्रयोग किया जा सकता है।

विधानपरिषद

विधान परिषद के वोटिंग के समय मिलने वाले मतपत्र पर अपना हस्ताक्षर या नाम लिखने की मनाही है। मतपत्र पर अधिमानता अंक के अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। यहां तक कि अंगूठे का निशान भी नहीं लगाना है। अधिमानता अंक की जगह सही या क्रॉस का निशान लगाने पर मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। मत पत्र की वैधता के लिए किसी एक अभ्यर्थी के सामने अंक 1 अंकित करना है। अन्य अधिमानताएं ऐच्छिक हैं।

वहीं बता दें कि विधानपरिषद क्षेत्र औरंगाबाद में होनेवाले चुनाव को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने प्रत्याशियों के साथ बैठक भी की। कुल आठ प्रत्याशियों ने जिले से इस सीट के लिए नामांकन किया है। वहीं 4 अप्रैल को नामांकन और 7अप्रैल को मतगणना की जाएगी।

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