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बिहार: ऐसे बनें पंचायतों में पैक्स सदस्य, ये है नया नियम, मिलेगा ये लाभ

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: बिहार में अक्सर अधिकतर लोगों के नाम पैक्स में नहीं जुड़े होते हैं । लेकिन अगर वे लोग चाहें तो अपने पंचायत में पैक्स के सदस्य बन सकते हैं। बिहार सरकार के द्वारा पैक्स सदस्य बनने के लिए कई तरह के नियम-कानून बनाये गए हैं। इन नियम कानून का पालन करते हुए आप पैक्स सदस्य बन सकते हैं।

खबर के अनुसार ग्राम पंचायत में हर पांच साल में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होगा हैं। इस चुनाव में सभी पैक्स सदस्यों को वोटिंग का अधिकार होता हैं। पैक्स सदस्य ही पैक्स अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। पैक्स सदस्यता के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

बिहार में पैक्स सदस्य बनने के नए नियम ?

1 .पैक्स सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

2 .आप पहले किसी दूसरे पैक्स के सदस्य नहीं रहे हों, ये योग्यता होनी चाहिए।

3 .पैक्स सदस्य बनने के लिए आप जिस पंचायत से आवेदन कर रहे है आप वहां के स्थायी निवासी होने चाहिए।

4 .आपकी मानसिक अवस्था स्वस्थ होनी चाहिए तथा आपको राजनीतिक अपराध एवं नैतिक दुराचार छोड़कर किसी दूसरे अपराध के लिए सजा नहीं हुई हो।

5 .आपको एक रुपये सदस्यता शुल्क और कम से कम दस रूपए का एक शेयर की राशि जमा करना होगा। (SC/ST कोटि के लिए केवल सदस्यता शुल्क देय होगा, हिस्सा की राशि सरकार द्वारा वहन किया जाएगा)।

ऐसे करें आवेदन 

पैक्स सदस्य बनना चाहते हैं तो आप बिहार सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल http://epacs.bih.nic.in/mis/epacsmember/Declaration.aspx पर जा कर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

आपको बता दें कि पैक्स सदस्य बनने पर कई लाभ मिलेगा। जिसमें धान व गेहूं अधिप्राप्ति में किसान अपना धान व गेहूं पैक्स पर बेच सकेंगे। लाइसेंसधारक पैक्स से खाद व बीज आदि की खरीदारी कर सकेंगे। इसके अलावा फसल सहायता व क्षतिपूर्ति का लाभ भी उठा सकेंगे।

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