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बिहार: पंचायत चुनाव के प्रचार में नहीं लगाना होगा पार्टी का नाम या झंडा, आयोग ने जारी किया निर्देश

बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई है. समय –समय पर दिशा निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किये जा रहे हैं. पंचायत चुना को लेकर यह बात तो पहले से तय था कि चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा

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BIHAR NATION: बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई है. समय –समय पर  दिशा निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किये जा रहे हैं. पंचायत चुना को लेकर यह बात तो पहले से तय था कि चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा. लेकिन अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब कोई भी पंचायत का प्रत्याशी किसी भी पार्टी का झंडा और नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है. अगर ऐसा कोई उम्मीदवार करता है तो उसपर कारवाई की जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आम चुनाव से संबंधित आदर्श आचार संहिता को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने ये दिशा-निर्देश जारी किए। आयोग के अनुसार, आदर्श आचार संहिता जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिलाधिकारी द्वारा संबंधित जिला में चुनाव की सूचना प्रकाशित करने के साथ ही प्रभावी होगी, जो चुनाव समाप्ति तक उस जिले में प्रभावी रहेगी.किसी भी प्रत्याशी को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो. उपासना के किसी स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए.

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