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गया: साइड नहीं देने पर गोली मारने के मामले में गया MLC मनोरमा देवी और बिंदी यादव का बेटा रॉकी यादव समेत तीनों आरोपी बरी
जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: गया के चर्चित आदित्य सचदेवा हत्या गोलीकांड मामले में पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया। बता दें कि यह घटना गया में 7 मई 2016 को हुई थी जिसमें रोडरेज की घटना के दौरान युवक आदित्य सचिदेवा (18) की गोली मार हत्या कर दी गयी थी।
इस हत्याकांड में गया सिविल कोर्ट के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 31 अगस्त 2016 को राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी, टेनी यादव उर्फ राजीव कुमार, राजेश कुमार और विदेश्वरी प्रसाद उर्फ बिंदी यादव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी थी। बता दें कि रॉकी यादव जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी और आरजेडी नेता बिंदी यादव का बेटा है।
हत्याकांड में सजा पाए चारों अभियुक्तों ने सजा के फैसले को हाईकोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी थी। सजायाफ्ता आरोपित बिंदी यादव की मौत हो जाने के कारण उसकी अपील पर सुनवाई नहीं हुई। वहीं न्यायमूर्ति एएम बदर और हरीश कुमार की डबल बेंच ने तीन अन्य की अपील पर सुनवाई करने के बाद 108 पन्नों में फैसला दिया। कोर्ट ने निचली अदालत की सजा के आदेश को रद्द कर दिया और तीनों को बरी करते हुए रिहा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अभियुक्तों से ली गई जुर्माने की राशि लौटाने का आदेश दिया है।
आपको बता दें कि 7 मई 2016 को बोधगया के पास आदित्य सचिदेवा अपने दोस्त अभिषेक के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के बाद मारुति स्विफ्ट कार से अपने अन्य साथियों के साथ घर लौट रहा था। तभी ओवरटेक के प्रयास में रोडरेज की घटना हुई थी। रोडरेज के विवाद के बाद आदित्य सचदेवा की लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा था।