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NEET PG Counselling: MBBS, BDS,MD,MS, और MDS मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला,OBC छात्रों को मिलेगा 27 फीसदी आरक्षण का लाभ

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: ओबीसी छात्रों के लिए NEET counseling मामले में 27 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने  निर्देश देते हुए कहा है कि इस वर्ष के नामांकन के लिए छात्रों का काउंसिलिंग जल्द से जल्द शुरू की जानी चाहिए। जिसमें 27 प्रतिशत आरक्षण ओबीसी छात्रों को दिया जाए।

वहीं जहां तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) वर्ग की बात है, इस पर मार्च में विस्तृत सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि EWS आरक्षण (10%) इसी सत्र से लागू होगा। पीजी ऑल इंडिया कोटा सीटों (एमबीबीएस/बीडीएस और एमडी/एमएस/एमडीएस) मामले में सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई हुई।

केंद्र सरकार ने EWS के लिए 8 लाख रुपए सालाना आय का नियम बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसी व्यवस्था को जारी रखने के लिए कहा है, लेकिन अगले सत्र के लिए इसकी समीक्षा की जाएगी। इसीलिए मार्च 2022 में सुनवाई की तारीख तय की गई है। इस मामले की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की अगुवाई वाली स्पेशल बेंच ने सुनवाई की।

दरअसल ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस कोटा के निर्धारण के लिए मानदंड पर फिर से विचार करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की गई थी। इसके बाद NEET PG 2021 काउंसलिंग में देरी हुई। दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) के बैनर तले विभिन्न अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने काउंसलिंग सत्र में देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांगी की थी जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने मंजूरी दे दी थी।

मालूम हो कि केंद्र सरकार अब केंद्रीय संस्थान के नौकरियों में या ओबीसी आरक्षण के तर्ज पर 10 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी हुई है। जिसपर मामला कोर्ट तक पहुंचा था। लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले को बिहार सरकार भी अपने राज्य में लागू कर चुकी है।

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