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अब सडक दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिजनों को मिलेगा, 05 लाख रूपये

बिहार में अब सडक दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाने पर राज्य सरकार उनके नजदीकी परिजनों को  5 लाख रूपये आर्थिक सहायता देगी

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बिहार नेशन: बिहार में अब सडक दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाने पर राज्य सरकार उनके नजदीकी परिजनों को  5 लाख रूपये आर्थिक सहायता देगी. वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 2.50 लाख रूपये तत्काल मिलेगा. यह फैसला सरकार ने पिछले कैबिनेट की बैठक में लिया है. इसके लिए परिवहन विभाग बिहार मोटर गाड़ी संशोधन नियमावली 2021 बना रहा है.इसके लिए परिवहन विभाग ने बेवसाईट पर 30 दिनों तक आपति या सुझाव मांगे हैं.

नई नियमावली के तहत यह साबित नहीं करना होगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट किसकी भूल से हुई है. अनुमंडल पदाधिकारी इसके लिए अनुशंसा करेंगे और जिलाधिकारी इसके लिए मंजूरी प्रदान करेंगे. डीएम की अनुशंसा पर जिला परिवहन पदाधिकारी संबंधित व्यक्ति को भुगतान की राशी सुनिश्चित करेंगे. मुआवजा भुगतान के लिए बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की ओर से 50 करोड़ की राशि का फंड भी निर्गत किया गया है.

इस नियमावली के मुताबिक मृतक की पत्नी या पति, पति-पत्नी नहीं रहने पर माता-पिता और माता-पिता नहीं रहने पर पुत्र और पुत्री को समान रूप से मुआवजे की राशि मिलेगी. अगर इन सभी आश्रितों की मौजूदगी नहीं है तो बहन या भाई को भी मुआवजा मिलेगा.

 

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