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पटना हाईकोर्ट ने कहा- सीटीईटी परीक्षा पास अभ्यर्थी ही बहाली प्रक्रिया में लेंगे भाग

पटना हाईकोर्ट ने बिहार में प्राइमरी शिक्षकों की बहाली के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।

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BIHAR NATION : पटना हाईकोर्ट ने बिहार में प्राइमरी शिक्षकों की बहाली के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में निर्णय देते हुए कहा कि 23 नवंबर, 2019 के पूर्व सीटीईटी परीक्षा पास उम्मीदवार ही बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। पिछली सुनवाई में जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने नीरज कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने यह भी कहा बहाली को जल्द शुरू की जाए।

दरअसल, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसम्बर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैं। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी ।

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