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दिल्ली हाईकोर्ट से LJP नेता चिराग को तगड़ा झटका,कहा-पहले से है मामला पेंडिंग
पशुपति पारस की तरफ से पेश वकील ने कहा कि जो लेटर पारस ने लोकसभा अध्यक्ष को दिया था उस समय पशुपति पारस पार्टी के चीफ व्हिप थे और बाद में पार्टी के लीडर चुने गए थे।
जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: इस वक्त बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है। हाईकोर्ट से एलजेपी नेता चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लोक जनशक्ति पार्टी के जमुई से सांसद चिराग पासवान की उस चुनौती वाली याचिका को खारिज कर दिया जिसमें शुक्रवार को उनके चाचा और हाजीपुर से लोजपा सांसद पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला पहले से ही लोकसभा अध्यक्ष के पास पेंडिंग है। वे इस मामले को देख रहे हैं ।ऐसे में इसपर सुनवाई को औचित्य नहीं बनता है। लिहाजा इस मामले मे आदेश नहीं दिया जा सकता है।
पुनः बता दें की लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य के तौर पर पशुपति पारस को मंत्री पद की शपथ लेने के खिलाफ चिराग पासवान ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसपर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई । वहीं इस मामले में स्पीकर के वकील ने कोर्ट में बताया कि उन्होंने इस मामले में स्पीकर से बात की है । वे इस मामले को देख रहे हैं। वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया।
वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की तरफ से पेश वकील ने कहा कि जो लेटर पारस ने लोकसभा अध्यक्ष को दिया था उस समय पशुपति पारस पार्टी के चीफ व्हिप थे और बाद में पार्टी के लीडर चुने गए थे। कोर्ट ने कहा कि आपको चुनाव आयोग जाना चाहिए. यहां नहीं आना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि ये याचिका यहां पर मेंटिनेबल नहीं है।
आपको बता दें की कुछ दिन से लोजपा पार्टी में घमासान मचा है। पार्टी में दो फाड़ हो गया । एक गुट का नेतृत्व चिराग पासवान के चाचा एवं हाजीपुर से लोकसभा सांसद और हाल ही मे केंद्रीय मंत्री बनें पशुपति पारस कर रहे हैं । उन्होंने चिराग को छोड़कर पाँच सांसदों के बहुमत के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बीड़ला से मिलकर लोकसभा मे लोजपा पार्टी के नेता के तौर पर मान्यता ले ली है। जबकि चिराग का दावा है की वे लोकसभा में सदन के नेता हैं ।