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अब अनुकंपा पर नौकरी के लिये नहीं लगाना होगा ऑफिस में बाबुओं का चक्कर,बदल गया नियम

अब ऐसी बहाली जरूरत के हिसाब से की जाएगी। सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि इसके पहले सरकारी सेवकों की मौत होने के बाद उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलने में तमाम तरह की दुश्वारियां झेलनी पड़ती थीं।.

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन:  बिहार सरकार ने वैसे लोगों के लिये राहत भरी खबर दी है जो अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिये चक्कर लगाते-लगाते थक चुके हैं । अब ऐसे लोगों के लिये राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक अनुकंपा पर बहाली में अधिकतम सीमा संख्या को समाप्त कर दिया है।

लिये गये इस फ़ैसले के मुताबिक, अब ऐसी बहाली जरूरत के हिसाब से की जाएगी। सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि इसके पहले सरकारी सेवकों की मौत होने के बाद उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलने में तमाम तरह की दुश्वारियां झेलनी पड़ती थीं।. विभिन्न विभाग इस कोटे से बहाली के लिए संख्या तो निर्धारित कर देते थे, लेकिन अगर निर्धारित संख्या से अधिक बहाली की नौबत आती थी तब ऐसी स्थिति में आश्रितों को लंबा इंतजार भी करना पड़ जाता था।

सामान्‍य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार लिपिकीय पदों पर अनुकंपा के माध्यम से होने वाली नियुक्ति में उपलब्ध पदों के प्रतिशत का बंधन पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है।  जो नई व्यवस्था लागू की गई है, उसके अनुसार सेवाकाल में किसी कर्मचारी के निधन होने की हालत में उसके आश्रित को निम्न वर्गीय लिपिकीय सेवा में सीधे तौर पर नियुक्ति की जाएगी।

इसके लिए आयोग की सिफारिश की भी बाध्यता नहीं होगी. इस प्रक्रिया के तहत भरे जाने वाले पदों के बाद शेष पदों के लिए ही आयोग के पास रिक्तियां भेजी जाएगी। समाहरणालय लिपिकीय सेवा नियमावली सहित विभागों के नियंत्रण वाली लिपिकीय सेवा में अनुकंपा पर बहाली के लिए अलग अलग प्रावधान होने से बहुत परेशानी हो रही थी। सभी के लिए एक तरह का प्रावधान लागू किये जाने की मांग लगातार की जा रही थी।

वहीं राज्य सरकार ने वैसे सरकारी सेवकों के आश्रितों के लिये भी पटना हाई कोर्ट के सलाह पर बदलाव किया है। अब सरकारी सेवक के आश्रित लापता होने की तारीख से 12 वर्ष तक अनुकंपा के आधार पर नौकरी कर सकते हैं । इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

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